Supreme Court News: दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में लिखा कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया है। इसलिए, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से वंचित करना अनुचित होगा।
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सेवानिवृति लाभ से नहीं कर सकते इनकार, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हुई हो नियुक्ति; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
