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'जज इस फैक्‍ट पर विचार करने में असफल रहे कि…', हाईकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट का रुख किया है. जमानत याचिका के 14 जून को हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है. बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बिभव पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. हाईकोर्ट दायर याचिका में बिभव कुमार ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं.

तीस हजारी की एक निचली अदालत ने 7 जून को यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह गंभीर और संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. बिभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा, ‘जमानत नहीं देने का आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि उपरोक्त प्राथमिकी के संबंध में सभी सबूत जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा.’

बिभव की कोई भी दलील नहीं आई काम… जज ने स्‍वाति मालीवाल मारपीट मामले में खारिज की जमानत याचिका

27 मई को खारिज हुई थी याचिका
बिकुमार की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज कर दिया था. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. बिभव के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है.

नई धारा जोड़ी गई
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए भारतीय दंड संहिता की नई धारा जोड़ी है. बिभव पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है. अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है.

(इनपुट: पीटीआई)

Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi news, Swati Maliwal

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