Kerala High Court: उच्च न्यायालय ने महिला के अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह के अधिकार को बरकरार रखा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजा विजयराघवन वी औ जस्टिस पीएम मनोज की डिवीजन बेंच कर रही थी।
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पैरेंट्स का प्यार अपनी जगह, लड़की को पसंद का लड़का चुनने से नहीं रोक सकते: केरल हाईकोर्ट


