कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई बाध्यकारी कारण नहीं है जैसे कोई असाधारण परिस्थितियां हों जो आवेदक को अंतरिम जमानत देने को उचित ठहरा सकती हों। लिहाजा आवेदन को खारिज किया जाता है।
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- BY admin@khabartoday.news
- June 9, 2024
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