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Supreme Court on NEET UG Result: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को लेकर जारी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी। आपको बता दें कि ऐसे छात्रों की संख्या 1563 है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने की सलाह दी है।
Physicswala के अलख पांडेय के वकील ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ग्रेस मार्क्स देना उचित नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर NTA को नोटिस जारी किया है। अब आठ जुलाई को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द की बात शामिल होगी तो काउंसलिंग भी अपने आप रद्द हो जाएगी। इसलिए छात्रों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
ग्रेस मार्क्स वालों के रद्द होंगे स्कोरकार्ड
सरकारी की तरफ से (एनटीए ने) सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है। जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उनके लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।


