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NEET रीएग्‍जाम का नोटिफिकेशन जारी: 23 जून को 1563 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा, 30 को रिजल्ट; नए एडमिट कार्ड जारी होंगे

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नई दिल्ली4 दिन पहले

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET UG रीएग्‍जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, NEET रिजल्‍ट में ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए रीएग्‍जाम होगा। एग्‍जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस परीक्षा का रिजल्‍ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा।

ईमेल के जरिए मिलेगी जानकारी
इस एग्‍जाम में जो कैंडिडेट्स शामिल होने हैं, उन्‍हें NTA ईमेल के जरिए जानकारी भेजेगा। जारी नोटिस में NTA ने जानकारी दी है कि 1563 कैंडिडेट्स के स्‍कोरकार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। इन सभी कैंडिडेट्स को उनके ओरिजिनल स्‍कोर ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। केवल उन्‍हीं कैंडिडेट्स को रीएग्‍जाम में शामिल होना है जिन्‍हें NTA का ईमेल आएगा।

केंद्र ने कोर्ट में रखा था रीएग्जाम का प्रस्ताव
याचिकाकर्ताओं ने NEET परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्‍स पर आपत्ति जताई थी। NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्‍कोरकार्ड निरस्‍त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्‍टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्‍स वाले ओरिजिनल स्‍कोर भी बताए जाने चाहिए।

NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। NTA के सुझावों को केंद्र ने कोर्ट में रखा। केंद्र ने कहा ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे। 1563 छात्रों के बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इनका रीएग्जाम 23 जून को होगा। रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित होगा। इसके बाद बेंच ने ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

कोर्ट रूम LIVE

  • वरिष्ठ वकील जेसाई दीपक (अलख पांडेय के वकील): हमारी चिंता नीट का रिजल्ट आने से पहले और बाद के घटनाक्रम को लेकर है। अनुचित ढंग से कुछ छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रेस अंक दिए।
  • कनु अग्रवाल (केंद्र व एनटीए की ओर से): जांच कमेटी ने ग्रेस अंक पाने वाले सभी 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द करने की सिफारिश की है। इनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी।
  • जस्टिस विक्रमनाथ: कोई छात्र दोबारा परीक्षा न देना चाहे तो? परिणाम घोषित होने के बाद बहुत से छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी।
  • केंद्र : जो परीक्षा नहीं देना चाहते। उनके वास्तविक अंकों के आधार पर परिणाम दोबारा घोषित किया जाएगा। ग्रेस अंक हटाएंगे।
  • जस्टिस मेहता : आप नियमों के विपरीत बात कर रहे हैं। 1563 का रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते।
  • केंद्र : इसीलिए ग्रेस अंक वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द किया है।
  • बालाजी (याचिकाकर्ता की ओर से): दोबारा परीक्षा कराने से तो भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। जिनके कम अंक आए हैं, वे भी कहेंगे कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए।
  • जस्टिस विक्रमनाथ: नहीं, हर अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। यह केवल उन 1563 छात्रों के लिए होगा, जिन्हें समय के नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रेस अंक मिले। दोबारा परीक्षा ली तो क्या इन छात्रों की काउंसिलिंग पर फर्क पड़ेगा? काउंसिलिंग कब शुरू कर रहे हैं?
  • कनु अग्रवाल: इन छात्रों को 2 विकल्प देंगे। एक विकल्प परीक्षा देने का, तो दूसरा परीक्षा न देने का। जो परीक्षा नहीं देना चाहते, उनके ग्रेस अंक हटाकर वास्तविक रूप से अर्जित अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। वहीं परीक्षा देने का विकल्प चुनने वालों का स्कोर बोर्ड रद्द किया जाएगा और नया परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा 23 जून को आयोजित कर 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिससे कि ये छात्र काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे
  • वकील दीपक: उन छात्रों का क्या होगा? जो कोर्ट नहीं आए, पर वे भी समय के नुकसान के कारण प्रभावित हुए हैं।
  • जस्टिस मेहता: इसका मतलब वे अंतिम क्षण तक इंतजार ही कर रहे हैं। माफ करना, मगर अब छात्र बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। बेकार में याचिका का दायरा न बढ़ाएं।

1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होने का असर

  • देशभर के केवल छह केंद्रों-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा व बलौदा, गुजरात के सूरत, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा (झज्जर) के एक-एक सेंटर पर परीक्षा दे चुके 1563 छात्रों को ही 23 जून को फिर से मौका मिलेगा।
  • 1563 छात्रों को मिले ग्रेस अंक वापस होने से अब रैंक-1 वाले छात्र 67 के स्थान पर 61 रह गए हैं। जिन दो छात्रों के 718 व 719 अंक आ गए थे, वे भी अब टॉप-100 वाली सूची से बाहर हो गए हैं।
  • इस वर्ष 23,33,297 ने नीट दी थी और 13,16,268 क्वालिफाई हुए थे। अब इनमें से 790 छात्र कम हो जाएंगे क्योंकि ग्रेस अंक मिलने के चलते 1563 छात्रों में से 790 क्वालिफाई हो गए थे।
  • फिजिक्स के एक सवाल में 2 सही विकल्प के चलते जिन 44 छात्रों के अंक 715 से 720 हो गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा नहीं देनी है। 13,373 छात्रों ने चुनौती दी थी, उन्हें 5 ग्रेस अंक मिले थे।

सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं…

  • परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है।
  • मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
  • NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।

इनमें से गुरुवार को ग्रेस मार्क्‍स के मुद्दे पर सुनवाई हुई है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

खड़गे बोले- NEET घोटाले की जांच हो

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी। इसमें धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र-छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है।

उन्होंने कहा- परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो-पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। पिछले दस साल में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है।

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- पेपर लीक के कोई सबूत नहीं
केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्‍होंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, ‘NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।’ पूरी खबर पढ़ें…

काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्‍टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत क्‍वेश्‍चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने NEET UG 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।

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