Hyderabad FIR On Journalist: पुलिस अफसर ने कहा कि रेवती नाम की महिला पत्रकार के खिलाफ एलबी नगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और IT Act के तहत केस दर्ज किया गया है।
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7 घंटे बत्ती गुल, महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द तो हो गई FIR दर्ज


