
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा।हाईकोर्ट ने नीचे की अदालत से केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है।दरअसल इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले पर केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इसके बाद ED ने हाईकोर्ट का रुख किया था।और अब हाईकोर्ट 25 जून तक फैसला आने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।
अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। इस बात को लेकर जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते दौरान कहा निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हाई कोर्ट से कहा गया कि उन्होंने दोनों तरफ का सुना है।लेकिन इसलिए अदालत ने ईद के दस्तावेजों को गौर नहीं किया है।निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया था की निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था की इतने दस्तावेजों को पढ़ना संभव नहीं होगा। इस तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी। और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।