Delhi-NCR Air Pollution (AQI) : दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीली हवा को देखते हुए एक बार फिर से GRAP-III की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. इसके तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के के सभी स्कूलों को 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लास चलानी होगी. इसके साथ ही डीजल से चलने वाले इन कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा.

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके बाद GRAP III लागू कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को एक्यूआई 450 तक पहुंच गया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार दोपहर एक बयान में कहा, ‘अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी-III की सिफारिशें फिर से लागू कर दी गई हैं.’ GRAP-III के प्रावधानों के तहत, दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को कक्षा V तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड क्लास मोड पर स्विच करना होगा, और डीजल से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा. दिल्ली-NCR में GRAP-III के लागू रहने तक कंस्ट्रक्शन वर्क, तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी नहीं हो सकेगा. दिल्ली के अलावा नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में भी शैक्षणिक संस्थान अब कक्षा V तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित करेंगे. हाइब्रिड क्लास मोड का मतलब है कि छात्र और अभिभावक अपने घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन और फिजिकल क्लास के बीच चयन कर सकते हैं. यानी यह छात्रों के अभिभावकों पर निर्भर करेगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाना चाहते हैं.
