नई दिल्ली3 दिन पहले
- कॉपी लिंक

सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अब EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते से कोविड-19 एडवांस नहीं मिलेगा। EPFO ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके PF खाते से एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी।
EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा, ‘चूंकि कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए एडवांस देने के इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश एक्जेम्टेड ट्रस्टों सहित सभी पर लागू होगा।’
मार्च 2020 में सरकार ने शुरू की थी सुविधा
EPFO ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी। इसके तहत कर्मचारी अपने PF अकाउंट में जमा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या अपने PF अकाउंट में शेष राशि का 75% तक निकाल सकता था।
PF खाते से एडवांस फंड कब-कब निकाल सकते हैं?
कर्मचारी किसी बड़े प्रोजेक्ट या अन्य इमरजेंसी के समय एडवांस PF को निकाल सकते हैं…
- घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने, कंस्ट्रक्शन कराने और मरम्मत के लिए
- होम लोन की किस्त चुकाने के लिए
- अगर आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं
- अगर 15 दिनों से ज्यादा समय तक कंपनी बंद रहे
- कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो
- प्राकृतिक आपदा के चलते घर या संपत्ति के नुकसान होने पर
- कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बिमारी है
- कर्मचारी के खुद की शादी, बच्चों की शिक्षा और उनके विवाह के लिए
इमरजेंसी के समय कितना एडवांस निकाला जा सकता है?
- PF अकाउंट में कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन के 75% से ज्यादा फंड एडवांस के रूप में नहीं मिलेगा।
- कर्मचारी अपने पिछले 3 महीने की सैलरी के टोटल से ज्यादा एडवांस फंड के रूप में नहीं निकाल सकता।
नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा
PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

जब तक बहुत जरूरी न हो EPF फंड से न निकालें पैसा
मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक बहुत जरूरी न होने पर EPF से पैसे निकालने से बचना चाहिए। इस पर 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा है। जितनी बड़ी रकम EPF से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा।
अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप EPF अकाउंट से 10 हजार रुपए निकालते हैं तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 1 लाख 14 हजार रुपए का असर पड़ेगा। यानी आपको रिटायरमेंट के समय इतने रुपए कम मिलेंगे।
यह खबर भी पढ़ें…
अब 3 दिन में सेटल होगा EPF क्लेम: मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए ही मिलेगी सुविधा, पहले 15-20 दिन लगते थे

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के कुछ विड्रॉल क्लेम अब केवल 3 दिन में सेटल होंगे। EPFO ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे ह्यूमन इंटरवेंसन खत्म होगा और प्रोसेसिंग तेज होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
