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Delhi

दिल्ली-NCR से तत्काल प्रभाव से हटेंगी GRAP-3 और 4 की पाबंदियां, देखिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद?

Desk Report: सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP-4 और GRAP-3 के प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि GRAP-2 और GRAP-1 के प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। बताया गया कि अब दिल्ली में कई चीजों से पाबंदियां हट जाएंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रेप-3 और 4 लागू किया गया था। आगे विस्तार से पढ़िए।

दिल्ली-एनसीआर से हटेंगी ग्रेप-3 और 4 की पाबंदियां।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 के निमयों को हटाने की अनुमति दी।

अब दिल्ली में अभी ग्रेप-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से हवा की गुणवत्ता सही है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को सुनवाई के दौरान पूरे एनसीआर से ग्रेप-3 और 4 की पाबंदियों में ढील करने की अनुमति दी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए वायु गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ सीएक्यूएम को चरण-IV को रद्द करने की अनुमति दी।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप-3 और 4 की पाबंदियां हटाने का आदेश जारी दिया है। हालांकि, अभी दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 और 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी।

स्कूलों को खोलने का आदेश जारी

GRAP-IV और GRAP-III को रद्द करने के CAQM के निर्देश के अनुसार, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सामान्य कक्षाओं को फिर से शुरू करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है।

आदेश में लिखा है, “सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि जारी किए गए परिपत्र या संबंधित आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार, सभी स्कूलों में सभी कक्षाएं तत्काल प्रभाव से भौतिक मोड में आयोजित की जानी हैं।”

ग्रेप-2 की पाबंदियां रहेंगी जारी

एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एनसीआर से ग्रेप तीन और चार की पाबंदियां हटाने की अनुमति दे दी है। बाद में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने बैठकर इसे लेकर लिखित आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि एनसीआर में ग्रेप-एक और दो की पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेंगी।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने इसके साथ ही सीएक्यूएम को ग्रेप तीन (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दो) के कुछ अतिरिक्त उपाय ग्रेप दो के प्रतिबंधों में शामिल करने का सुझाव भी दिया।

पीठ ने सीएक्यूएम से कहा कि अगर एक्यूआइ 350 से ऊपर जाता है तो ग्रेप तीन और 400 के ऊपर जाता है तो ग्रेप चार के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि पिछले चार दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्यूआइ 300 के पार नहीं गया है।

ग्रेप तीन और चार के तहत हटीं पाबंदियां

दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा।

एनसीआर में सभी स्कूल खोले जा सकेंगे।

बीएस चार डीजल और बीएस तीन पेट्रोल के वाहनों पर से प्रतिबंध हटा

निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, लेकिन सख्ती से अपनाने होंगे धूल शमन के उपाय

ग्रेप दो के तहत ये पाबंदियां रहेंगी जारी

आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक

पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश

इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई

सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।

इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें। खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।

अब हट जाएंगी ये पाबंदियां

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)

LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)

दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।

ग्रेप-2 के तहत ये पाबंदियां रहेंगी जारी

आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक

पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश

इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई

ग्रेप-2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।

इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।

जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।

खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।

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