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उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लेकर बिल्डरों पर कसा सिकंजा , अब बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण…

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश भर में मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सरकारी चाबुक चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश के सभी छोटे-बड़े बिल्डरों के ऊपर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण बिल्डरों के शोषण का शिकार बन चुके लाखों फ्लैट बॉयर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े-बड़े फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश में समय पर फ्लैट का कब्जा ना देने वाले बिल्डर को बॉयर की जमा की गई धनराशि ब्याज सहित वापस लौटानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के कारण अब प्रदेश का कोई भी बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से कम से कम पांच हजार बॉयर्स को तुरंत फायदा मिलेगा। यूपी रेरा के निर्देश पर 5208 553 बिल्डरों से 1550 करोड़ रूपए की वसूली करके वह पैसा फ्लैट बायर्स को लौटाया जाएगा।

तय समय पर फ्लैट ना देने वालों से होगी ब्याज सहित वसूली
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सरकार के बड़े फैसले की जानकारी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार अब आवासीय परियोजनाओं में आवंटियों से पैसा जमा कराने के बाद भी तय समय सीमा में फ्लैट या लोट में देने वाली बिल्डरीपा रही है। इसके तहत खिलाफी करने वाले वेंडरों को आवदियों को जया राशि ब्याज सहित स्त्रौटानी होगी। ऐसे 5,268 गामली में 553 बिल्डरों से प्रसूली के लिए आरसी जारी हो चुकी है। यूरी देश के अनुरोध पर आवास विभाग ने जिलाधिकारियों की जारी आरसी के मुताबिक धनराशि वसूलने का निर्देश दिया है। दरअसल, एनसीकर समेत प्रदेश के सभी बाड़े जिलों में फ्लैट व मकान लेने के लिए तमाम लोगों ने बिल्डरों की आवासीय परियजनाओं में बुकिंग करा रखी है। इसके साथ ही बिल्डरों ने आवंटियों से एक अनुबंध भी किया था। जिसमें फ्लैट या प्लॉट देने के लिए समय सीमा तय थी। लेकिन, तमाम बिल्डरों ने वादे के बाद भी तय समय में फ्लैट व प्लॉट नहीं दिया तो आवंटियों में यूपी में रेरा में शिकायतें दर्ज कराई।

रेरा के बार-बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी बिल्डरों ने धनराशि वापस नहीं की। इस पर रेरा ने भू-संपदा अधिनियम-2016 की धारा-40 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद इन बिल्डरों ने धनराशि वापस नहीं की। रेरा ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ब्याज सहित वसूली कराने का अनुरोध किया था।

कैसे मिलेगा फ्लैट बुकिंग का पैसा वापस
आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि किसी फ्लैट बॉयर को समय पर फ्लैट या प्लॉट ना मिलने पर उसका पूरा पैसा ब्याज सहित कैसे वापस मिलेगा? यदि आपने किसी बिल्डर की योजना में फ्लैट अथवा प्लॉट बुक कराया है और बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका पूरा पैसा ब्याज सहित वापस लौटाने के लिए बड़ी व्यवस्था की है। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए, रियल एस्टेट की विसंगतियों को खत्म करने के लिए साल 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) बनाई गई। हर राज्य के लिए अपना रेरा है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी रेरा है जो फ्लैट बायर्स या घर खरीदारों को हक के साथ खड़ा है।

अगर बिल्डर आपको फ्लैट का हैंडओवर नहीं कर रहा है तो आप रेरा में शिकायत करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्डर आपका पैसा रिफंड कर दे, आप रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट अटक गया है और आपने उस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पैसा ब्याज के साथ वापस पा सकते हैं। आपकी शिकायत मिलने के 60 दिनों के भीतर रेरा को मामले का निपटारा करना होता है। आपकी शिकायत के पास रेरा बिल्डर को नोटिस जारी करेगा। बिल्डर को 45 दिनों के भीतर उसे लागू करना होगा। आपने किसी बिल्डर के ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है, जो अटक गया है। ऐसे में यकीनन आप चाहेंगे कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपको वापस मिल जाए। आपने कई बार बिल्डर के दफ्तर के चक्कर भी लगाए होंगे, लेकिन हर बार आपको उनकी तरफ से एक झूठा आश्वासन मिला होगा। ऐसे में आपको बिल्डर के दफ्तर नहीं बल्कि रेरा में जाकर बिल्डर की शिकायत करनी चाहिए। रेरा में शिकायत कर आप ब्याज समेत अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

आपने जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है, अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड है तो आप बिल्डर के खिलाफ रेरा में आराम से घर बैठे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फ्लैट बायर्स को सेल्स एग्रीमेंट के तहत अपार्टमेंट, प्लॉट, कॉमन एरिया से संबंधित शिकायतों को लेकर रेरा के पास जाने का अधिकार है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं फ्लैट का कब्जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आने पर आप रेरा में जाकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बिल्डर को बिना किसी शुल्क से 30 दिनों के भीतर उसे ठीक करवाना होगा।

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